EWS आरक्षण पास क्यों हुआ इस पर बवाल

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को 10 % आरक्षण देने को वैध करार दिया है।

केंद्र सरकार ने साल 2019 में 103 वें संविधान विधेयक के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।

2019 में कई याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान का उल्‍लंघन बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी।

इसे 'पिछले दरवाजे से' आरक्षण की मूल अवधारणा को खत्‍म करने का प्रयास बताते हुए संविधान का उल्‍लंघन बताया।

सॉलिसिटर जनरल ने 103वें संविधान संशोधन विधेयक का बचाव करते हुए कहा था कि इसके जरिए दिया गया आरक्षण अलग है।

उन्‍होंने साफ किया कि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत कोटा से छेड़छाड़ किए बिना दिया गया है।